युवती की हत्या में दोषी चचेरे भाई समेत तीन को उम्रकैद
डीजीसी राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि राठ कस्बा के छोटी जुलैहटी मोहल्ला निवासी महबूब खां ने कोतवाली में 11 अक्तूबर 2022 की रात दस बजे तहरीर दी। इसमें बताया कि उसकी विधवा बेटी शहनाज खातून (28) उसके साथ रहती थी। उसके भाई की बेटी रोशनी को शक था कि शहनाज के उसके पति तौजीफ से अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर भाई के बेटे रोशन ने अपने बहनोई तौजीफ व साथी शहवाज के साथ मिलकर घर में घुसकर 11 अक्तूबर 2022 को शाम साढ़े चार बजे तमंचे से गोली मार दी। उस दौरान शहनाज बेड पर सो रही थी। वहीं पास में उसकी मौसेरी बहन अपने बच्चे के दूध पिला रही थी और शहनाज की बेटी मोबाइल में गेम खेल रही थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ घर में घुसकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर चार्जसीट न्यायालय में पेश की। इस पर सोमवार को जनपद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। रोशन को घर में घुसकर हत्या के साथ आर्म्स एक्ट का दोषी माना गया। इस पर उसे उम्रकैद के साथ 26 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं तौजीफ व शहवाज को घर में घुसकर हत्या के दोष में उम्रकैद के साथ 24-24 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका की बेटी को दिलाने के आदेश दिए है।

