Himachal Pradesh

बैंक मैनेजर पर महिला कर्मी से दुर्व्यवहार और जातिसूचक टिप्पणी का आरोप, एफआईआर

महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्होंने बीमारी के कारण जून 2024 में छुट्टी ली थी और इसकी पूरी जानकारी पुराने मैनेजर को थी। लेकिन जब वह 22 जुलाई को काम पर लौटीं तो नए मैनेजर ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और किसी और को रख लेने की बात कही। महिला का आरोप है कि जब उन्होंने मेडिकल दस्तावेज दिखाए और विरोध किया तो मैनेजर ने उन्हें कैबिन में बुलाकर दुर्व्यवहार और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया।

उन्होंने बताया कि यह सब कुछ बैंक में मौजूद ग्राहकों के सामने हुआ और इससे उन्हें अपमानित होना पड़ा। बाद में जब उन्होंने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, तो उन्हें चुप रहने और लिखित शिकायत न करने को कहा गया, लेकिन उनकी दोबारा नियुक्ति नहीं की गई और नौकरी भी छिन गई। महिला ने आरोप लगाया कि इस घटना से उन्हें मानसिक तनाव और सामाजिक अपमान झेलना पड़ा है।

महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।