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जानलेवा हमला मामले के आरोपित को हुई आठ साल कारावास की सजा

उन्होंने बताया कि नगर के अतरसुइया थाना क्षेत्र के संजय हेला पुत्र प्रेमचन्द्र के खिलाफ वर्ष 2017 में धारा 307,459,354बी भारतीय दण्ड विधान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अतरसुइया पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से

23 सितम्बर को दोष सिद्ध करते हुए धारा 307 में 8 वर्ष के कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 459 में 5 वर्ष के कारावास व 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड व धारा 354बी में 3 वर्ष के कारावास व 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।