मणिपुर में छह महीने और जारी रहेगा अफस्पा, नागालैंड और अरुणाचल के कुछ हिस्से भी शामिल रहेंगे
उल्लेखनीय है कि अशांत क्षेत्रों की स्थिति में तेजी से सुधार के लिए ‘अफस्पा’ के तहत सशस्त्र पुलिस बलों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। इसके तहत बलों को केंद्र की अनुमति के बिना अभियोजन चलाए जाने से भी संरक्षण मिलता है।
गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में तीन अगल-अलग अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के तहत इंफाल पश्चिम के इंफाल, लाम्फेल, सिटी, सिंगजामेई, पाटसोई, वांगोई, इम्फाल पूर्व के पोरोम्पैट, हिंगांग, इरिलबंग, थौबल के थौवल, विष्णुपुर के विष्णुपुर, नामबोल और काकचिंग के काकचिंग थाने के अलावा सारे मणिपुर में अफस्पा लागू रहेगा।
नागालैंड राज्य में दिमापुर, निउलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिले। कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा-दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस थाने। मोकोकचुंग जिले में मांगकोलेंबा, मोकोकचुंग-1, लॉगयो, तुली, लोंगचेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस थाने। लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना और बोखा जिले में भंडारी, चांमपांग और रालान पुलिस थाने और जुनहेबोटो जिले में घटासी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहूतो, जुनहेबोटो और अघुनाटो पुलिस थाने में अफस्पा लागू रहेगा।
अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों में अफस्पा लागू रहेगा।

