अवैध धर्मान्तरण मामले में निरूद्ध महमूद बेग को पेश करने का निर्देश
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद की खंडपीठ ने परवीन अख्तर व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।
याचिका में आरोप है कि एसओजी पुलिस अधिकारी उनके पति की रिहाई के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत की मांग रहे हैं। बेग 20 अगस्त से अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस हिरासत में हैं।
20 अगस्त 2025 की रात लगभग 11:15 बजे तीन जीपों में 11 व्यक्ति याची के घर पहुंचे और उसके पति को जबरन अपने साथ ले गए। बेग का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

