पंजाब के मोहाली में बनेगी विशेष एनआईए अदालत, कैबिनेट की मंजूरी
चंडीगढ़, 24 सितंबर । पंजाब सरकार ने एनआईए के मुकदमों की सुनवाई में देरी से बचने के लिए एसएएस नगर, मोहाली में विशेष अदालत के गठन को भी मंजूरी दी। बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि एनआईए एक्ट की धारा 22 के तहत मामलों की जांच के लिए मोहाली में एक्जीक्यूटिव विशेष अदालत का गठन करने के लिए जिला और सेशन जज/वरिष्ठ जिला और सेशन जज स्तर पर एक पद मोहाली में बनाया जाएगा। एनआईए के अलावा इस अदालत को ईडी, सीबीआई और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई का अधिकार भी होगा।
इस बीच पंजाब सरकार ने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197(1) (बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 218) और भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट 1988 की धारा 19, जैसे कि पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197 के तहत संशोधन किए गए मामलों में मुकदमा चलाने की सिफारिश को हरी झंडी दी, जो पंजाब के राज्यपाल को भेजी जाएगी। इससे पहले हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब सरकार ने अकाली नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के विरूद्ध केस चलाने की मंजूरी प्रदान की थी।

