भीमा कोरेगांव मामलाः आरोपित वरवर राव की जमानत शर्तों में बदलाव की मांग वाली याचिका खारिज
वरवर राव ने याचिका दायर कर कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से ग्रेटर मुंबई इलाके से बाहर जाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेने संबंधी शर्त में बदलाव किया जाए। सुनवाई के दौरान वरवर राव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि याचिकाकर्ता करीब चार साल से जमानत पर है, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राव की पत्नी पहले उनका देखभाल करती थीं, लेकिन अब वह हैदराबाद चली गई हैं और वर्तमान में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तब कोर्ट ने कहा कि सरकार उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। कोर्ट ने कहा कि आप इसके लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।
बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 10 अगस्त 2022 को वरवर राव को जमानत दी थी। कोर्ट ने वरवर राव को बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के मुंबई नहीं छोड़ने का आदेश दिया था।

