Haryana

गुरुग्राम: अवैध हथियार के बल पर मोबाइल फोन लूटने के दोषी को सात साल की कैद

गुरुग्राम, 14 नवंबर । अवैध हथियार के बल पर मोबाइल फोन लूटने के एक दोषी को यहां की एक अदालत ने दोषी करार दिया। दोषी को अदालत ने गुरुवार को सात साल की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार 27 जुलाई 2020 को थाना उद्योग विहार गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि 26 जुलाई को राम चौक गांव डूंडाहेड़ा से बाइक सवार द्वारा पिस्टल दिखाकर मोबाइल फोन लूटकर लिया। इस शिकायत पर पुलिस थाना उद्योग विहार गुरुग्राम में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी विनोद कुमार निवासी गांव इटोली, जिला अलवर (राजस्थान) को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले की गहबनता से जांच की। आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस द्वारा इस मामले में अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने गुरुवार को आरोपी को दोषी करार दिया। एडिशनल सेशन जज संदीप चौहान की अदालत ने दोषी विनोद को सात साल की कैद (कठोर कारावास) व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।