स्कूल व्याख्याता भर्ती में पद रिक्त रखने के आदेश
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में आठ प्रश्नों के सवाल गलत जांच गए। याचिकाकर्ता की ओर से मान्यता प्राप्त पुस्तकों और लेखकों का हवाला देते हुए बताया गया कि उसकी ओर से दिए गए जवाब सही थे, लेकिन आयोग ने उन्हें सही नहीं माना। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश आपत्तियों का सही ढंग से निस्तारण नहीं किया और बिना अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी कर दी। वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि आयोग की ओर से बाद में उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता के लिए पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

