Delhi

एनसीपी विधायक माणिक राव कोकाटे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राेक

उच्चतम न्यायालय के इस आदेश से कोकाटे की विधायकी बच जाएगी। हालांकि वे किसी लाभ के पद पर नहीं रहेंगे। इसके पहले बांबे उच्च न्यायालय ने कोकाटे की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में कोकाटे को दो साल की कैद की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद कोकाटे ने मंत्री पद छोड़ दिया था।

कोकाटे को नासिक के ट्रायल कोर्ट ने फरवरी में तीन दशक पुराने फ्लैट आवंटन के एक मामले में दाे साल की कैद की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत अगर किसी भी विधायक या सांसद को दो या दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसे सजा सुनाए जाने के साथ ही अयोग्य करार दिया जाता है।