बिना अनुमति जमीन से सड़क निकालने का आरोप, एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज
शिमला, 24 जनवरी । शिमला जिले की कुमारसैन तहसील में दलित समुदाय की जमीन पर बिना अनुमति जेसीबी चलाकर सड़क निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कुमारसैन पुलिस थाना में स्वर्ण समाज से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी गई शिकायत में गांव देथल, डाकघर और तहसील कुमारसैन निवासी चमकू पत्नी राम, धानु राम पुत्र स्वर्गीय निक्कू राम, कर्मचंद पुत्र स्वर्गीय निक्कू राम और मोती लाल पुत्र स्वर्गीय बरिया राम ने बताया कि 15 और 16 जनवरी को उनकी जमीन पर बिना अनुमति जेसीबी मशीन लगाकर सड़क का निर्माण किया गया। शिकायत के अनुसार यह काम रोहिन पमराल पुत्र जोगिंद्र निवासी नाहल, डाकघर जार, विकास पल्सरा पुत्र विजय चंद निवासी देथल और सुरजीत भारद्वाज पुत्र स्वर्गीय रविंद्र भारद्वाज निवासी गांव मतेउग ने किया।
पीड़ितों का कहना है कि आरोपियों ने उनकी जमीन पर जबरन और अवैध तरीके से सड़क निकाल दी, जिससे उनकी भूमि की मूल स्थिति बदल गई और उन्हें भारी नुकसान हुआ है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह पूरा काम उनकी सहमति के बिना किया गया और इसे रोकने की कोशिश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया।
इस मामले में कुमारसैन पुलिस थाना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(एफ), 3(1)(जी) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3), 324(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

