सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने पर याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई
नई दिल्ली, 15 जनवरी । उच्चतम न्यायालय ने बिहार चुनावों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि न्यायपालिका का समय बर्बाद करने वाली याचिकाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि ये याचिका केवल पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है।
यह याचिका साबू स्टीफन ने दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के मंसूबों पर सवाल उठाते हुए उनसे पिछले पांच वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न का ब्यौरा मांगा। मुख्य न्यायाधीश जब याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत नजर नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि आपने तुच्छ याचिकाएं दायर करने की कला में महारत हासिल कर ली है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि आप पर अगर जुर्माना लगाया जाए तो आप कितनी कीमत चुका सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं अक्सर पब्लिसिटी बटोरने के लिए दायर की जाती हैं, न कि किसी वास्तविक सार्वजनिक हित के लिए। कोर्ट ने कहा कि चुनाव जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इस तरह का हस्तक्षेप गैरजरुरी है।

