Rajasthan

नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर, 04 फरवरी । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोहनलाल को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत में अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि इन दिनों नाबालिगों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रूप नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 26 मई, 2022 को सामोद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं बाद में एक जून को पीड़िता के पिता ने एफआईआर कराते हुए कहा कि उसकी बेटी 26 मई को घर से बिना बताए कहीं चली गई है। उसे तलाश किया तो जानकारी मिली कि अभियुक्त मोहनलाल उसे पहले फुसलाकर गलत इरादे से लेकर चला गया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को मथुरा से बरामद किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि वह अभियुक्त को पिछले करीब 8 साल से जानती है। घटना से पूर्व एक बार अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। वहीं घटना के दिन वह उसे जयपुर घूमने के नाम पर बस में बैठाकर भरतपुर ले गया था। यहां कुछ दिन रखने के बाद वह उसे मथुरा ले गया। इन स्थानों पर अभियुक्त ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया। जिससे वह बेहोश हो गई और इस दौरान अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए जुर्माने से दंडित किया है।