Rajasthan

डीओआईटी के विशेष सचिव व राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

जयपुर, 31 मार्च । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने आदेश की पालना नहीं करने पर डीओआईटी के विशेष सचिव व आयुक्त हिमांशु गुप्ता व राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ हरजीराम अटल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 16 अप्रैल को तलब किया है। आयोग ने पुलिस कमिश्नरेट को कहा है कि वे वारंट की तामील कराए। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा ने यह आदेश सोनिका राघव के अवमानना प्रार्थना पत्र पर दिया।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता ओमेन्द्र सिंह ने बताया कि उपभोक्ता आयोग ने 28 अगस्त 2024 को आदेश जारी कर परिवादी के चिरंजीवी योजना के लिए ऑनलाइन 850 रुपये कटने के बावजूद उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के सेवादोष मामले में विपक्षीगण पर 36 हजार रुपये का हर्जाना लगाया था। इसके बावजूद विपक्षी अफसरों ने उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन नहीं किया। जिसे परिवादिया ने अवमानना प्रार्थना पत्र के जरिए चुनौती देते हुए आदेश की पालना का आग्रह किया। जिस पर आयोग ने अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। गौरतलब है कि परिवादी ने साल 2021 में चिरंजीवी योजना के लिए ऑनलाइन 850 रुपये ट्रांसफर किए थे, लेकिन योजना में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। उसने दोबारा ट्रांजेक्शन किया तो रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उसे पहली बार में काटे गए 850 रुपये 7 दिन की अवधि में ट्रांसफर नहीं किए गए। इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देने के दौरान मार्च 2022 में 850 रुपये उसे लौटा दिए गए। उपभोक्ता आयोग ने विपक्षीगण के रकम लौटाने में देरी होने को सेवादोष करार देते हुए 36 हजार रुपये का हर्जाना लगाया, लेकिन इस आदेश की पालना नहीं की गई।