सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर मांगा जवाब
जयपुर, 20 मार्च । राजस्थान उच्च न्यायालय ने दौसा जिले के फर्रासपुरा गांव की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में स्थानीय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश चौथमल बैरवा की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि फर्रासपुरा गांव में प्रभावशाली लोगों ने नदी-नाले, चारागाह और आम रास्ते सहित अन्य सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। जिसके चलते पशुओं को चारा भी नहीं मिल रहा है। याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश पर हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल बना हुआ है। जिसका काम ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने का है। याचिकाकर्ता की ओर से जिला कलेक्टर को इस संबंध में कई बार लिखित शिकायत दी गई हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार और जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाए कि वह गांव की सरकारी जमीन से कब्जा हटाए और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

