नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास
फिरोजाबाद, 17 मार्च । न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला थाना नारखी से जुड़ा है। 29 जनवरी 2024 को थाना क्षेत्र अन्तर्गत रहने वाली दो नाबालिग बहन अचानक घर से लापता हो गई थी। दोनों की उम्र करीब 15 व 13 वर्ष थी। बच्चियों का पिता उस समय काम पर गया था तथा मां पशुओं को चारा डालने गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी बालिकाओं का पता न लगने पर पिता ने शेरा पुत्र राजू दिवाकर निवासी बालूगंज पुराना भरथना थाना भरथना जो दूर का रिश्तेदार है, वह भी अपने घर से गायब था के विरुद्ध पुत्रियों को ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने जांच के दौरान बच्चियों को बरामद कर उनके बयानों के आधार पर अभियुक्तगण शेरा उर्फ निखिल उर्फ नितिन व शेर सिंह के विरुद्ध दोनों नाबालिगों को बहला फुसलाकर अगवा करने तथा दुष्कर्म करने की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या – 1 करुणा सिंह के न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने शेरा उर्फ निखिल उर्फ नितिन व शेर सिंह को दोषी माना।
न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्यके पर एक लाख चालीस हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक – एक वर्ष की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख बीस हजार – एक लाख बीस हजार रुपये दोनों पीड़िताओं को देने के आदेश भी दिए है।

