सहायक पुलिस कमिश्नर आगरा से कोर्ट ने मांगी सफाई
प्रयागराज, 13 अप्रैल । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिटायर्ड कर्मचारी से अधिक वेतन भुगतान की वसूली को सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस का उल्लंघन माना और सहायक पुलिस कमिश्नर आगरा से तीन हफ्ते में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर सफाई मांगी है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय।
पुलिस अधिकारी पर स्थापित विधि के विपरीत आदेश पारित करने का आरोप है। याचिका की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने विशाल सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि गलत वेतन निर्धारण के कारण रिटायरमेंट के बाद देयों से 1 सितम्बर 25 के आदेश से 6,16,413 रूपये की कटौती कर ली गई। जो सुप्रीम कोर्ट के सफीक मसीह केस के आदेश का खुला उल्लंघन है। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और सफाई मांगी है।

