Rajasthan

एसआई भर्ती प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर

जयपुर, 08 अप्रैल । राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ की ओर से एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से एसएलपी पेश करने आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर की है। जिससे कि इस भर्ती को लेकर एसएलपी पेश होने पर कोई भी फैसला होने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। यह केविएट मूल याचिकाकर्ता व असफल अभ्यर्थी कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर की है। इनकी ओर से गुहार की गई है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के भर्ती रद्द करने के एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ यदि राज्य सरकार या अन्य कोई चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करे तो उन्हें सुने बिना कोई आदेश नहीं दिए जाए।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 859 पदों की एसआई भर्ती-2021 में बड़े पैमाने पर पेपर लीक व धांधली होने के आधार पर उसे रद्द करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ दायर राज्य सरकार व अन्य की अपील का निस्तारण करते हुए खंडपीठ ने भी एकलपीठ के आदेश को सही माना था। राज्य सरकार की ओर से फिलहाल हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले पर विचार विमर्श किया जा रहा है और अभी तक एसएलपी दायर करने को लेकर निर्णय नहीं हुआ है।