सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने की चुनौती वाली याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित
सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने की चुनौती वाली याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली, 23 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश के एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करने वाले तुर्किए के कार्गो ऑपरेटर सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सिक्योरिटी क्लीयरेंस निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया। याचिका में कहा गया है कि सेलेबी पर मालिकाना हक भले ही तुर्किए का है, लेकिन इसका प्रबंधन और नियंत्रण भारतीय टीम के हाथ में है।
देश के एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करने वाले तुर्की के कार्गो ऑपरेटर सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने सिक्योरिटी क्लीयरेंस को निरस्त करने के केंद्र के आदेश का विरोध करते हुए कहा है कि ये गैरकानूनी और मनमाना है। सुनवाई के दौरान सेलेबी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सिक्योरिटी क्लीयरेंस निरस्त करते समय न तो उन्हें नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया। रोहतगी ने कहा कि एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रुल्स के मुताबिक संबंधित कंपनी का पक्ष जानना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सेलेबी कंपनी में काम करने वाले सभी भारतीय हैं। सेलेबी की याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि कंपनी का सिक्योरिटी क्लीयरेंस निरस्त करने का फैसला अप्रत्याशित परिस्थितियों में लिया गया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
—————

