प्रयागराज: दुष्कर्म एवं हत्या के एक आरोपित को हुई कठोर आजीवन कारावास की सजा
उन्होंने बताया कि सजा पाने वाला अभियुक्त बांदा जनपद के अतर्रा थाना क्षेत्र के गुठिल्ला पुरवा गांव निवासी होरीलाल कहार पुत्र सीता राम है। उल्लेखनीय है कि इस सम्बंध में 15 फरवरी 2014 को प्रयागराज के नैनी थाने के रेवरख गांव निवासी नन्द लाल भातीया पुत्र राम दुलार भारतीया और बांदा जिले के अतर्रा थाना क्षेत्र के गुठिल्ला पुरवा निवासी होरीलाल कहार के खिलाफ धारा 377,302,201 भारतीय दण्ड विधान व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने जांच के बाद 24 मार्च 2014 को न्यायालय में आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
नैनी पुलिस टीम की प्रभावी पैरवे के चलते समयबद्ध रूप से गवाह व साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरुप न्यायालय ने होरीलाल कहार के खिलाफ धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसी तरह न्यायालय ने धारा-377 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा-201 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । जबकि इस मामले के दूसरा आरोपित नन्दालाल भारतीया की उपचार के दौरान सजा से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है।

