Delhi

राजस्थान में चयनित सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर सुप्रीम काेर्ट की राेक बरकरार

दरअसल, 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोप लगने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने 18 नवंबर, 2024 को चयनित एसआई के प्रोबेशन और ट्रेनिंग पर रोक लगा दी थी। डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए चयनित एसआई अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन उनकी फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी। आज उच्चतम न्यायालय ने डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए साफ किया कि डिवीजन बेंच में लंबित अपील पर अंतिम फैसला होने तक किसी भी चयनित उम्मीदवार को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। तब तक उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच का आदेश लागू रहेगा। उच्चतम न्यायालय में याचिका कैलाशचंद्र और अन्य की ओर से दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश वकील शिवमंगल शर्मा ने कहा कि चयनित एसआई अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी जाए, भले ही उन्हें फील्ड पोस्टिंग न दी जाए, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि ट्रेनिंग पर भी रोक जारी रहेगी।