Himachal Pradesh

सीमेंट के ट्रक से शराब बरामद

बरामद शराब को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 39 के अंतर्गत ज़ब्त किया गया। इसके पश्चात संबंधित प्राथमिकी दर्ज कर मामला पुलिस विभाग, कुल्लू को अग्रिम जांच हेतु सौंप दिया गया