Haryana

जींद : शराब ठेकेदार की हत्या के दो दाेषियाें काे आजीवन कारावास

देर शाम को सुखबीर बाइक पर सवार होकर गांव से शराब ठेके की तरफ जा रहा था। शराब ठेके के निकट ही कार सवार युवकों ने उसकी बाइक को टक्कर मार कर सुखबीर को गिरा दिया। फिर अपने पास मौजूद असलहा से सुखबीर को गोली मार दी। जिसमें उसके भाई की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने रविंद्र की शिकायत पर गांव बीबीपुर निवासी सुमेश तथा गांव बिरौली निवासी बिंटू उर्फ मर्द के खिलाफ खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने सुमेश तथा बिट्टू को आजीवन कारावास तथा साढ़े 35- 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।