आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण हो तो जेडीए करे कार्रवाई
प्रार्थी के अधिवक्ता विकास सोमानी ने रेफरेंस में बताया कि वह दादा गुरुदेव नगर योजना के भूखंड संख्या 21 के आवासीय निर्माण में निवास कर रही है। उसके पास वाले भूखंड पर बिना कोई सेटबैक छोडे ही पांच मंजिला व्यावसायिक प्रकृति का निर्माण कर लिया है। जबकि आवासीय भूखंड पर किसी तरह का व्यावसायिक निर्माण और बिना सेटबैक छोडे निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा निर्माणकर्ता ने भूतल पर हुए निर्माण पर शटर भी लगाया है। जिससे साबित है कि यहां व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में जेडीए में भी शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने जेडीए को मौका निरीक्षण कर व्यावसायिक निर्माण मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिए हैं और मामले में यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।

