तिलियापुर परधौली में अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर
बीडीए अधिकारियों के अनुसार, उक्त व्यक्ति द्वारा बिना स्वीकृति के सड़कों का निर्माण, बाउंड्रीवाल खड़ी करने और भूखंडों का चिन्हांकन किया जा रहा था। यह पूरा विकास कार्य बीडीए की मंजूरी के बिना किया गया था। मौके पर अवर अभियंता संदीप कुमार, अजीत सहानी, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह समेत प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत की गई है। बीडीए ने आमजन को चेताया है कि किसी भी कॉलोनी या भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है।
बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंदन ए ने कहा कि “शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। बिना स्वीकृति के प्लाटिंग या निर्माण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील है कि भूखंड या भवन खरीदने से पहले उसकी स्वीकृति बीडीए से अवश्य जांच लें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।”

