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सोनभद्र : बेटे की हत्या के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, थाना चोपन के नौटोलिया निवासी लल्लू केवट की पत्नी अनिता ने 8 अप्रैल 2020 को थाना में तहरीर में देते हुए बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी है। घर में जो भी अनाज रखती उसे बेचकर पति शराब पी जाता है। वह और उसका 15 वर्षीय बेटा राकेश इसका विरोध करते, जिसकी वजह से पति रंजिश रखता था। 8 अप्रैल 2020 की सुबह छह बजे बेटा राकेश व बेटी निशा महुआ बीनकर घर आए और सो गए। कुछ काम के लिए बच्चाें काे घर में साेता हुआ छाेड़कर वह भी बाहर चली गई थी। सुबह आठ बजे उसकी बेटी निशा चिल्लाते हुए आई और बताई कि पिता ने कुल्हाड़ी से काटकर भाई राकेश की हत्या कर दी है। वह जंगल की ओर भाग गया।

महिला की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। आराेपित काे गिरफतार जेल भेजने के बाद विवेचक ने विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार काे दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी लल्लू केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।