Delhi

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मनी लांड्रिंग मामले में क्रिश्चियन मिशेल को रिहा करने का आदेश

सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से कहा गया कि मनी लांड्रिंग के मामले में 22 दिसंबर, 2018 से हिरासत में है। 21 दिसंबर को उसके हिरासत में रहते हुए 7 साल पूरे हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत अधिकतम सजा सात साल की है जो वो 21 दिसंबर को पूरी कर लेगा। ऐसे में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के प्रावधानों के तहत उसे 21 दिसंबर के बाद तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

कोर्ट ने शनिवार काे मिशेल की सीबीआई के मामले में रिहाई की मांग पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। सीबीआई के मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान मिशेल के वकील ने कहा कि इस मामले में पिछले 12 साल से जांच पूरी नहीं हुई है। मिशेल पिछले सात सालों से जेल में बंद है।

मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लाउंड्रिंग मामले में जमानत दी थी। सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को उच्चतमन्यायालय पहले ही जमानत दे चुका है। लेकिन मिशेल ने बेल बांड नहीं भरा है। उसका पासपोर्ट हिरासत के दौरान ही एक्सपायर हो गया।

दरअसल, अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया और कुछ 2010 के बाद। इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी, 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर, 2018 को भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर, 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 19 सितंबर, 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 लाेगाें को आरोपित बनाया गया है।