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राजगढ़ःविवाहित होते हुए छल पूर्वक युवती पर बनाया शादी का दबाव, केस दर्ज

राजगढ़, 15 फरवरी । मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में शहर ब्यावरा थाना क्षेत्र में रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने गुना निवासी युवक पर छल कपट कर गलत जानकारी देने व विवाहित होते हुए अविवाहित बताकर शादी करने का दबाव बनाने साथ ही कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी से निकलवाने की धमकी देते हुए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने रविवार को मौके से फरार आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज का उपयोग करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरु की। पुलिस के अनुसार ब्यावरा निवासी 25 वर्षीय युवती ने बताया कि बैंक में बीमा संबंधित काम देखती हूं। छह माह पहले शादी डाॅटकाॅम पर मैसेज के जरिए गुना निवासी दिनेश जाटव उर्फ दिनेश निगम से उसकी बातचीत शुरु हुई, कुछ दिनों बाद उनकी बातचीत मोबाइल पर होने लगी। इसी दौरान मना करने बावजूद दिनेश ने उसके खाता में 50 हजार व 40 हजार रुपए डाल दिए।

युवती ने एक दिन दिनेश से कहा कि आपकी उम्र ज्यादा लग रही है तो दिनेश बोला कि वह बैंक में काम करता है साथ ही उसका जन्म 1995 का है, ज्यादा उम्र होने के चलते युवती ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया। इस पर वह बदनाम करने व जान से खत्म करने की धमकी देने लगा। युवती का कहना है कि उसने दिनेश को उक्त राशि 90 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। इसके बाद दीपक उससे धोखाधड़ी करने के लिए कूटरचित बैंक स्टेटमेंट भेजकर 2.5 लाख रुपए की मांग करने लगा और उसे बैंक की नौकरी से निकलवाने के लिए झूठी शिकायतें करने लगा। बाद में युवती ने उससे बातचीत शुरु कर दी तभी भोपाल में रहते हुए उसने बैंक आफ इंडिया में नौकरी करना बताया, जब कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी निकाली तो पता लगा कि दिनेश जाटव नाम का कोई व्यक्ति नही है। इसके बाद पता लगा कि बैंक आॅफ इंडिया गुना में दीपक निगम के नाम से कार्यरत है, जो पहले से शादीशुदा है, जिसका एक बच्चा है और तलाक भी नही हुआ है।युवती ने दिनेश जाटव उर्फ दीपक निगम नाम का आधारकार्ड मांगा तो उसने दीपक निगम के नाम से आधारकार्ड भेजा, जिसमें जन्म 1990 का था। आरोपित द्वारा शादी का दवाब बनाने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए साथ ही आरोपित द्वारा फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर उसे नौकरी से भी निकलवाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने मौके से फरार दिनेश जाटव उर्फ दिनेश निगम के खिलाफ धारा 319 (2), 318(4), 336(3), 336(4), 338, 340(2), 308(5), 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरु की।