कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर मांगा जवाब
जयपुर, 16 फरवरी । राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड स्थित विश्व नगर के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख नगरीय विकास सचिव, नगर निगम आयुक्त और जेडीए सचिव सहित पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश प्रदीप कुमार व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
जनहित याचिका में अधिवक्ता गीतेश जोशी ने अदालत को बताया कि मास्टर प्लान में न्यू सांगानेर रोड को सौ फीट चौडी सडक बताया गया है। वहीं यहां स्थित विश्व नगर कॉलोनी की रोड तीस फीट चौड़ी है। कॉलोनी के कुछ भूखंड धारकों ने मौके पर कब्जा कर रखा है। जिससे कॉलोनी से पास की कॉलोनी राधा विहार में आने-जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया है। कॉलोनी से जुडे मुख्य मार्ग पर एक होलसेल व्यापारी ने पार्किंग के नाम पर अतिक्रमण कर रखा है। लोगो की ओर से अवैध निर्माण, रैंप और टैंक आदि का निर्माण कर तीस फीट चौडी इस रोड को पन्द्रह फीट का ही कर दिया है। इसके अलावा यहां जेडीए के बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों की भी अवहेलना हो रही है। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में जयपुर नगर निगम को साल 2022 में और जेडीए को साल 2023 में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में गुहार की गई है कि मौके से अतिक्रमण हटाकर मास्टर प्लान में दर्शायी रोड की चौडाई को अस्तित्व में लाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

