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राजगढ़ः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

राजगढ़, 17 फरवरी । मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रजनीप्रकाश बाथम की कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारवास की सजा और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी डाॅली गुप्ता, एजीपी दिनेशकुमार साहू द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन आलोक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में की गई। जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल 2024 को 15 साल 10 माह की किशोरी ने शिकायत आवेदन किया। एक साल पहले भाई के दोस्त मनोज वर्मा से इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती हुई थी फिर वह दोनों एक-दूसरे से बातचीत करने लगे। 17 मई 2023 को मनोज ने उसे फोन लगाया और पीपल चैराहा पर मिलने के लिए बुलाया,जहां से बाइक पर कमला लाॅज ले गया।आरोपित ने उसके गलत काम करने का प्रयास किया। कुछ दिनों बाद पीड़ित को फिर लाॅज में बुलाया, जहां उसके साथ जबरन गलत काम किया और बाद में धमकाते हुए कई बार गलत काम किया। पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ धारा 376, 376 (2)एन, 506, 3/4, 5 एल /6 पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित मनोज वर्मा को आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।