अहमदाबाद विमान हादसे की जानकारी को लेकर हाई काेर्ट में याचिका खारिज
नई दिल्ली, 25 फरवरी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल जून में अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे से जुडी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कुछ तथ्यों को जोड़ने और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
आईआईटी दिल्ली के मेकेनिकल इंजीनियर ने दायर याचिका में विमान हादसे से जुड़े रिपोर्ट में विमान के इंजन के फ्लेम आउट के टाइम चार्ट को शामिल करने की मांग की थी। याचिका में फ्यूल स्विच को मेकेनिकल या मैनुअल किसी भी तरीके से बदलने की रिपोर्ट को भी शामिल करने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर इसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए थी। कोर्ट इसके लिए मंच नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उसे इस मामले की विशेषज्ञता नहीं है कि वो इस पर फैसला कर सके। ये मान्य कानूनी सिद्धांत है कि जिस क्षेत्र में विशेषज्ञों की जरुरत हो वो उन पर ही छोड़नी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि याचिका में जिस तरह की रिपोर्ट मांगी गई है वो विशेषज्ञों ने तैयार की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है और अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आयी है।
अहमदाबाद में 12 जून, 2025 को हुई इस दुर्घटना में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी समेत 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था।

