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आपराधिक मामले में लोन अकाउंट अटैच करने पर जवाब तलब

प्रयागराज, 31 जुलाई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक आपराधिक मामले में लोन अकाउंट अटैच करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर आजमगढ़ पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायालय ने इसके लिए सरकारी वकील को दो सप्ताह का समय दिया है और नियत समय में जवाब न दाखिल होने पर आजमगढ़ के एसएसपी को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने निगम राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि उसने 15 लाख रुपये लोन लिया था और आजमगढ़ पुलिस ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए एक आपराधिक मामले में याची के लोन के खाते को भी अटैच कर दिया है। इस पर कोर्ट ने सरकारी वकील को दो सप्ताह के भीतर मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर पुलिस की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जाता तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को 10 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।