Uttarakhand

आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दो आरोपित जिला बदर, दो मामलों में नोटिस निरस्त

नैनीताल, 23 अगस्त । जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सुनवाई करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दो व्यक्तियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। वहीं, दो अन्य मामलों में परिस्थितियों का परीक्षण करने के बाद आरोपितों के विरुद्ध जारी नोटिस निरस्त कर दिए गए हैं।

जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला बदर किए गए आरोपितों में हिम्मतपुर ब्लॉक, थाना रामपुर निवासी पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी पुत्र दिलबाग सिंह शामिल है। उसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 और 120बी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरा आरोपित नाथूपुर पाडली, थाना मुखानी निवासी प्रमोद सागर उर्फ पप्पू उर्फ पीके पुत्र पूरन चंद सागर है, जिसके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने दोनों के आपराधिक इतिहास और गतिविधियों को देखते हुए उन्हें छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए हैं।

वहीं, मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र निवासी नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह के विरुद्ध जारी नोटिस निरस्त कर दिया गया है। न्यायालय ने पाया कि उसे किसी अन्य प्रकरण में पूर्व में ही जिला बदर किया जा चुका है, इसलिए वर्तमान मामले में दोबारा कार्रवाई का औचित्य नहीं बनता है।