Uttarakhand

बच्ची से रेप मामले में 5 को उम्रकैद

छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में अपर जिला जज एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश रमेश सिंह ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पांच आरोपितों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर संयुक्त रूप से 15 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने मुख्य आरोपित महक सिंह उर्फ सोनू पुत्र सरजीत निवासी इमलीखेड़ा थाना कलियर को दुष्कर्म का दोषी करार दिया है, जबकि उसके साथी राजीव उर्फ विक्की तोमर, सोनू तेजियान, सुबोध कुमार और जगदीश को अपहरण कर दुष्कर्म में सहयोगी होने का दोषी माना है।

शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि घटना 24 जून 2022 की शाम की है। कलियर क्षेत्र में एक महिला अपनी छह वर्षीय बच्ची के साथ मांग कर गुजर-बसर कर रही थी।

वह बच्ची के साथ कलियर से रुड़की जा रही थी, तभी रास्ते में महक सिंह उर्फ सोनू मिला। आरोपी ने महिला को 100 रुपये दिए और अपने चार साथियों के साथ उसे व बच्ची को गाड़ी में बैठाकर रुड़की की ओर ले गया। आरोप है कि वहां ईख के खेत में महक सिंह ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद सभी आरोपी महिला और बच्ची को मेन रोड पर उतारकर फरार हो गए।

अगले दिन पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी।

पुलिस ने महक सिंह निवासी इमलीखेड़ा, राजीव उर्फ विक्की, सुबोध निवासी ग्राम बेहलना थाना भोपा मुजफ्फरनगर, सोनू तेजियान और जगदीश निवासी ग्राम सलहापुर थाना देवबंद सहारनपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बच्ची का इलाज सरकारी अस्पताल रुड़की में चला था। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।