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दमोह-डा.नरेन्द्र जान केम को न्यायालय ने फिर पुलिस रिमांड पर भेजा

दमोह-डा.नरेन्द्र जान केम को न्यायालय ने फिर पुलिस रिमांड पर भेजा

दमोह, 13 अप्रैल (हि.स.)। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर आरोपी बने डॉ. नरेन्द्र जान केम को न्यायालय ने रविवार को पुनः चार दिनों की रिमांड पुलिस को देने के आदेश जारी किए हैं। पूर्व में पांच दिनों की पुलिस रिमांड दी गई थी जो आज पूरी होने पर विधि के अनुसार डाॅ.नरेन्द्र जान केम को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

उल्‍लेखनीय है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह के प्रतिवेदन के आधार पर दमोह सिटी कोतवाली मेें तथाकथित डॉ.नरेन्द्र जान केम के विरूद्ध बीएनएस 2023 की धारा 318(4),338,336(3),340(2)एवं3(5) धारा में प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपि‍त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर पांच दिनों की रिमांड मांगी थी। न्यायालय ने पुलिस की मांग के अनुसार रिमांड दे दी थी। प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे थे, जिन्‍हें पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने समय समय पर अधिकारिक तौर पर अपने अधिकारियों के सामने भी रखा। अभी भी पुलिस को लगता है कि वह कई जानकारियां छि‍पा रहा है, जिसके बारे में जानना जरूरी है, इस के लिए कुछ दिन रिमांड के और मिलना चाहिए, ऐसे में जब रिमांड पूरी होने पर पुनः इस तथाकथित चिकित्‍सक को न्‍यायालय में प्रस्तुत किया गया तो आरोपि‍त डॉक्‍टर की पांच दिनों की रिमांड और मांगी गयी थी।

इस संबंध में प्रशासन की ओर से एडीपीओ संजय रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के समक्ष हमने अपना पक्ष रखते हुये यह कहा, क्योंकि मामला अन्य राज्यों एवं यहां तक कि विदेश से भी जुड़ा हुआ है और इसकी जांच के लिये समय लगता है, इसलिये रिमांड पांच दिन और बढ़ाई जाए। वहीं बचाव के अधिवक्ता संजय नायक ने बताया कि हमने न्यायालय से मांग की है कि दस्तावेजों की जांच होना चाहिए लेकिन इसके लिये आरोपित को अभिरक्षा में लेने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होने पुलिस रिमांड का विरोध किया एवं जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। दोनों अधिवक्‍ताओं की दलीलें सुनने एवं प्रस्‍तुत साक्ष्‍य के आधार पर न्‍यायालय ने आरोपि‍त की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और चार दिनों की रिमांड पर डॉ.नरेन्द्र जान केम को पुलिस को सौंपने के आदेश दिए हैं ।

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