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सोमनाथ भारती की पत्नी की तरफ से दायर मानहानि मामले में निर्मला सीतारमण तलब

सोमनाथ भारती की पत्नी की तरफ से दायर मानहानि मामले में निर्मला सीतारमण तलब

नई दिल्ली, 23 मई (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया है। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पारस दलाल ने निर्मला सीतारमण को 12 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। निर्मला सीतारमण ने 17 मई, 2024 को लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच वैवाहिक विवाद का जिक्र किया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले आरोपित का पक्ष सुनना जरुरी है। उसके बाद कोर्ट ने निर्मला सीतारमण को 12 जून को पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। लिपिका मित्रा ने याचिका दायर कर कहा है कि निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया।

याचिका में कहा गया है कि निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2024 को राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच वैवाहिक विवाद का जिक्र किया था। याचिका में कहा गया है सीतारमण का बयान सोमनाथ भारती की छवि को खराब करने की कोशिश के तहत किया गया ताकि वे 2024 के आम चुनावों में जीत नहीं सकें।

सोमनाथ भारती 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। लिपिका मित्रा का कहना है कि निर्मला सीतारमण के बयान का एकमात्र उद्देश्य सोमनाथ भारती को राजनीतिक रुप से नुकसान पहुंचाना था। उनके बयान से याचिकाकर्ता आहत हो गयी। याचिका में मांग की गई है कि निर्मला सीतारमण को ऐसे बयान देने से रोका जाए और उन्होंने जो बयान जारी किया था उसे वापस लिया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार /संजय

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