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मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : डीएम

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अवधि 22 सितंबर तक थी और 23 से 29 सितंबर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य पूरा किया गया है। बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर अब उप जिलाधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने लॉगिन से आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट का अध्ययन कर समय से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

डीएम ने कहा कि बीएलओ स्तर से मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए परिवर्धन, संशोधन और विलोपन के विवरणों को अनुमोदन के लिए संबंधित अधिकारी “प्रवेश फार्म” के सब लिंक “बीएलओ वोटर अनुमोदन” पर जाकर देखें और आवश्यकतानुसार स्वीकृति या अस्वीकृति दर्ज करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ऑनलाइन आवेदनों की सूची पीडीएफ या एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर बीएलओ को दी जाए ताकि भौतिक सत्यापन के बाद रिपोर्ट सुपरवाइजर और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से हस्ताक्षरित होकर प्रस्तुत की जा सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह, सभी उप जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।