फय्याज़ अस्पताल पर नगर निगम का शिकंजा, 1.61 लाख जुर्माना न भरने पर दर्ज हुई एफआईआर
जानकारी के मुताबिक, फय्याज़ अस्पताल प्रबंधन ने अपने सामने की सड़क की खुदाई कर उसमें अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया था। इस दौरान नगर निगम की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान हुआ। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य के आदेश पर निगम ने अस्पताल प्रबंधक पर 1,61,100 रुपये का जुर्माना लगाया था और इसे 17 सितम्बर 2025 तक जमा करने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, समय सीमा बीत जाने के बाद भी अस्पताल प्रबंधक ने जुर्माना जमा नहीं किया। इस पर नगर आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए। नगर निगम के अवर अभियंता अनुराग कमल ने इज्जतनगर थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।
नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने कहा कि “नगर निगम की सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह केवल जुर्माने की वसूली नहीं, बल्कि शहर की सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास है।”
वहीं, फय्याज़ अस्पताल के मालिक शाहबाज अली ने सफाई दी कि “अस्पताल के सामने की सड़क बहुत खराब थी और मरीजों को परेशानी हो रही थी, इसलिए हमने अपने खर्च पर मरम्मत कराई थी।”
नगर निगम का कहना है कि अब इस प्रकरण की पूरी जांच कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

