Rajasthan

होटल मैरियट और रमाडा को सील करने पर निगम आयुक्त और डीसी को अवमानना नोटिस

जयपुर, 28 अप्रैल । राजस्थान हाईकोर्ट ने यूडी टैक्स वसूली को लेकर शहर की मैरियट व रमाडा होटल को सील करने के मामले में जयपुर नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर गौरव सैनी, जोन उपायुक्त मुकुट सिंह, रेवेन्यू अधिकारी पवन मीणा व रिकवरी रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजेन्द्र शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह होटल मालिकों की अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि नगर निगम के मालवीय नगर जोन के उपायुक्त ने गत 30 मार्च को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच जयपुर मैरियट व रमाडा होटल को यूडी टैक्स बकाया बताते हुए सील कर दिया। इस दौरान होटल प्रबंधन ने तत्काल नगर निगम को डिमांड राशि देकर सील खुलवाई। याचिका में कहा गया कि इस मामले में नगर निगम के डिमांड लेटर को होटल मालिकों ने पहले ही हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी थी। जिसमें कहा था कि वे नियमित यूडी टैक्स जमा करा रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने बिना कोई आदेश दिए अतिरिक्त डिमांड लेटर जारी कर दिया। तब हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि वह कंपनी का प्रतिवेदन सुनकर व दस्तावेजों को देखकर नया आदेश जारी करे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने रमाडा होटल का मामला 27 व जयपुर मैरियट का मामला 30 मार्च को निगम में सुनवाई के लिए रखा। अदालती आदेश पर रमाडा होटल के प्रतिनिधियों ने 27 मार्च को उपायुक्त के यहां अपना पक्ष रखा, लेकिन नगर निगम ने बिना कोई आदेश दिए 30 मार्च सुबह 7 बजे रमाडा होटल को सील करना शुरू कर दिया। जयपुर मैरियट के मामले में भी सुनवाई की तारीख 30 मार्च थी, तब भी उपायुक्त ने उसी दिन सुबह 9 बजे होटल सील करना शुरू कर दिया। इसे अवमानना याचिका के जरिए खंडपीठ में चुनौती देते हुए कहा कि तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर व उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने जानबूझकर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की है। ऐसे में उन्हें दंडित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।