करनैल सिंह की याचिका पर सत्येंद्र जैन को जवाब दाखिल करने का समय
नई दिल्ली, 28 जुलाई । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लेने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज और तुषार गर्ग ने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति 27 जुलाई को ही मिली है इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। उसके बाद कोर्ट ने 7 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 3 जुलाई को करनैल सिंह की याचिका पर सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया था। करनैल सिंह ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है।
29 मई को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने करनैल सिंह को 6 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को करनैल सिंह ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि करनैल सिंह ने 19 जनवरी 2025 को एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया। सत्येंद्र जैन की याचिका में कहा गया है कि अपने इंटरव्यू में करनैल सिंह ने कहा था कि ईडी ने जैन के आवास से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया था। इंटरव्यू में करनैल ने कहा था कि सत्येंद्र जैन के नाम पर 1100 एकड़ जमीन है। करनैल सिंह ने कहा था कि सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार के जरिये काफी पैसा बनाया।
सत्येंद्र जैन की याचिका में कहा गया है कि करनैल सिंह के बयान मनगढ़ंत और झूठे थे। ऐसा बयान देकर करनैल सिंह ने सत्येंद्र जैन की गरिमा गिराने और लोगों की नजर में बदनाम करने की कोशिश की थी।

