अभिनेत्री तब्बू के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का निर्देश देगा दिल्ली हाई कोर्ट
नई दिल्ली, 06 अगस्त । दिल्ली उच्च न्यायालय फिल्म अभिनेत्री तब्बू के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश देगी। न्यायाधीश ज्योति सिंह की बेंच ने गुरुवार को तब्बू की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। कोर्ट इस संबंध में आदेश अपलोड करेगा।
तब्बू ने अपने खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट और एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) निर्मित कंटेंट को हटाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि तब्बू के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक कंटेंट और एआई निर्मित कंटेंट बिना अनुमति के अपलोड किए गए हैं।
इसके पहले उच्च न्यायालय कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुकी है। उच्च न्यायालय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा, फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुका है।

