नूंह: एसआईआर के तहत दावे-आपत्तियों की अवधि बढ़ी, अब 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन
नूंह, 31 अगस्त । भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के कार्यक्रम में संशोधन करते हुए मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 28 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि चुनाव आयोग ने यह बदलाव मतदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किया है। निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करवा पाने वाले पात्र नागरिकों को अब अपना आवेदन प्रस्तुत करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है।
नाम नहीं है तो फॉर्म-6 के माध्यम से करें दावा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह फॉर्म-6 के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र के साथ अपना नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची में किसी प्रकार की गलती या आपत्ति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है।
उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने मतदाता विवरण की जांच अवश्य करें। नाम, पता अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर 30 सितंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं। इससे मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलेगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए समय रहते अपने मतदाता संबंधी विवरण की जांच करें और आवश्यक होने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से दावा अथवा आपत्ति दर्ज करवाएं, ताकि आगामी चुनावों के लिए अद्यतन एवं शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा सके।

