गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी भारत में ध्रुव राठी के विवादित वीडियो पर रोक लगने की जानकारी
नई दिल्ली, 11 अगस्त । गूगल ने कहा है कि भगवान राम और मां सीता का कथित रुप से अपमान करने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो पर भारत में रोक लगाई गई है। गूगल की ओर से पेश वकील ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को ये जानकारी दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने 3 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। हालांकि, इस वीडियो पर पूरी दुनिया में रोक नहीं है।
सुनवाई के दौरान गूगल की ओर से पेश वकील ने कहा कि केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय कमेटी के आदेश के बाद गूगल ने भगवान राम और सीता का कथित रुप से अपमान करने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो पर भारत में रोक लगाई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को शिकायत अपीलीय कमेटी को निर्देश दिया था कि ध्रुव राठी के वीडियो को हटाने की मांग पर 15 दिनों में फैसला करे। इसके बाद शिकायत अपीलीय कमेटी ने आदेश पारित किया था।
यह याचिका वकील अमित सचदेवा ने दायर की थी। अमित सचदेवा ने याचिका दायर कर 21 मार्च के ध्रुव राठी के उस वीडियो को हटाने की मांग की, जिसका शीर्षक है -“Can Hindus eat BEEF? Kerala Story 2 Exposed”। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि ध्रुव राठी का ये वीडियो हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान करने वाला है। ये वीडियो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। चेतन शर्मा ने कहा कि या तो गूगल उस वीडियो को हटा दे या इसे लेकर कोई न्यायिक आदेश पारित हो, जिसके आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए।

