Rajasthan

22 गोदाम से बी टू बाईपास के 310 अतिक्रमणों को तीन माह में हटाए जेडीए-हाईकोर्ट

जयपुर, 24 अगस्त । राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर विकास प्राधिकरण को कहा है कि वह 22 गोदाम से महेश नगर फाटक और गोपालपुरा बाईपास होते हुए बी टू बाईपास तक रोड की जद में आने वाले 310 अतिक्रमणों को तीन माह में हटाए। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए सचिव को 25 नवंबर को पालना रिपोर्ट के साथ अदालत में हाजिर होने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश सीताराम देवंदा व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने जेडीए को कहा है कि विचाराधीन सड़क पर मौजूद सभी अतिक्रमण चाहे वे निजी व्यक्तियों ने किए हों या किसी वैधानिक प्राधिकरण ने, उन्हें पन्द्रह दिन का नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका दें और उसके बाद सख्ती से कार्रवाई करें।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत में शपथ पत्र पेश किया। जिसमें कहा गया कि रोड की निर्धारित चौडाई 22 गोदाम से महेश नगर फाटक तक 40 फीट, महेश नगर फाटक से गोपालपुरा बाईपास तक 60 फीट और गोपालपुरा बाईपास से बी टू बाईपास तक 80 फीट है। शपथ पत्र में कहा गया कि सड़क के इन हिस्सों में करीब 310 अतिक्रमण मौजूद हैं। मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए जेडीए ने अदालत से चार माह का समय मांगा। वहीं अदालत के सामने आया कि इस रोड के कुछ हिस्से पर रेलवे ने भी अतिक्रमण कर रखा है। इस पर अदालत ने जेडीए को तीन माह का समय देते हुए यहां से अतिक्रमण हटाने को कहा है।