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शासकीय कार्य में बाधा, चक्काजाम और विद्युत कर्मियों से मारपीट पर की गई सख्त कार्रवाई

भोपाल, 24 अगस्त । मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने, विद्युत कर्मियों के साथ अभद्रता एवं मारपीट करने तथा सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। राजगढ़ के ब्यावरा एवं मुरैना के बानमोर वितरण केंद्र अंतर्गत हुई दो अलग-अलग घटनाओं में पुलिस द्वारा 14 नामजद आरोपियों सहित 50 से 60 अन्य लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

राजगढ़ के ब्यावरा में एनएच-46 पर चक्काजाम करने वालों पर एफआईआर

जनसंपर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने सोमवार को बताया कि ब्यावरा ग्रामीण वितरण केंद्र अंतर्गत ग्राम बाईहेड़ा, बरखेड़ी एवं नालबंदी के उपभोक्ताओं पर बिजली बिल की बकाया राशि थी। कंपनी द्वारा नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं होने पर 22 अगस्त को नियमानुसार विद्युत सप्लाई बंद की गई थी। 23 अगस्त को बकाया वसूली के लिए पहुंचे कंपनी के विद्युत कर्मियों को ग्रामीणों ने गांव में प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने नेशनल हाईवे-46 पर ट्रैक्टर, बोलेरो एवं कंटीली झाड़ियों के जरिए मार्ग अवरुद्ध कर चक्काजाम कर दिया।

मौके पर पहुंचे प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बावजूद मार्ग खाली नहीं किया गया, जिससे यातायात एवं आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुईं। ब्यावरा के कनिष्ठ यंत्री शीतेश कुमार गुप्ता की शिकायत पर थाना ब्यावरा देहात में देवराज दांगी, संजय दांगी, बलराम दांगी, रघुवीर, छगन गुर्जर, पूर्व सरपंच कैलाश दांगी एवं सूरज गुर्जर सहित 50 से 60 अन्य लोगों के विरुद्ध BNS की धारा 126(2), 285, 191(2) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8B के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

बानमोर के पिपरासेवा में विद्युत अमले से मारपीट, 7 पर केस

उन्होंने बताया कि मुरैना जिले के बानमोर वितरण केंद्र अंतर्गत ग्राम पिपरसेवा में 25 केवीए डीटीआर से जुड़े उपभोक्ताओं पर करीब 91,500 रुपये का बिजली बिल बकाया था। बकाया राशि जमा करने के लिए समय दिए जाने के बाद 23 अगस्त को सहायक प्रबंधक नवल सिंह कुशवाह अपने स्टाफ के साथ डीटीआर चालू करने एवं उपभोक्ताओं को समझाइश देने पहुंचे थे।

डीटीआर चालू कर लौटते समय कुछ लोगों ने विद्युत अमले के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान राजस्व वसूली की 25,560 रुपये की राशि भी गिर गई। सहायक प्रबंधक की शिकायत पर थाना रिठौरा में रामवीर बघेल, सुरेन्द्र राठौर, बलवीर राठौर, श्यामू बघेल, चरन सिंह गुर्जर, धीरज बघेल एवं रामू बघेल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 121(1), 132, 296(b), 351(3) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने, विद्युत कर्मियों के साथ अभद्रता या मारपीट करने तथा सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें और विद्युत अमले को शासकीय कार्यों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करें।