नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा
हमीरपुर, 18 सितम्बर । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले मे प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से छेड़खानी के मामले में विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मझगवां थाना क्षेत्र के कुल्हैंड़ा गांव निवासी लक्ष्मण अनुरागी पुत्र रामप्रसाद के खिलाफ छह मई 2022 को धारा 354 भादंसं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि अभियुक्त ने करीब 17 वर्षीय किशोरी का गलत नीयत से हाथ पकड़ लिया था। पुलिस के मुताबिक मामला ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया था। अभियोजन विभाग से समन्वय कर साक्षियों के समयबद्ध बयान कराए गए और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 18 सितंबर 2026 को विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट, हमीरपुर ने लक्ष्मण अनुरागी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मामले के विवेचक उपनिरीक्षक गुलाब सिंह रहे। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने पैरवी की, जबकि पैरोकार कांस्टेबल अनिल कुमार रहे।

