Delhi

आईआरएस अफसर की बेटी से दुष्कर्म-हत्या मामले में राहुल मीणा पर आरोप तय करने का आदेश

नई दिल्ली, 01 सितंबर । दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आईआरएस अफसर की बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपित राहुल मीणा के खिलाफ रेप, हत्या और चोरी का आरोप तय करने का आदेश दिया है। एडिशनल सेशंस जज अंकित सिंगला ने 7 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

इसके पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस ने 16 जुलाई को 973 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 22 अप्रैल को अमर कॉलोनी पुलिस थाना इलाके में रेप, हत्या और चोरी की घटना हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लोधी कॉलोनी और रोहिणी की फॉरेंसिक टीम ने इस मामले में क्राइम सीन का परीक्षण किया था। इस मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने करीब सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की थी। आरोपित राहुल मीणा की पहचान सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद ही हुई थी। दिल्ली पुलिस ने घटना के दिन ही राहुल मीणा को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया था और उसी दिन कोर्ट में पेश भी किया था। राहुल मीणा की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने चोरी किए गए सामानों को बरामद भी किया था।

कोर्ट ने 23 अप्रैल को सुनवाई के दौरान राहुल मीणा से पूछा था कि वो पीड़िता के घर में क्यों घुसा। तब राहुल मीणा ने कहा था कि वो पैसे के लिए गया था। तब कोर्ट ने कहा था कि तुमने दूसरे अपराध क्यों किए। तब राहुल मीणा ने कहा कि ये उसकी गलती थी।