Himachal Pradesh

242 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत याचिका खारिज

शिमला, 08 अक्टूबर । शिमला में करीब 242 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के मामले में आरोपी सूरज चौहान को अदालत से राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश सीबीआई कोर्ट शिमला ने बुधवार को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

पुलिस के अनुसार बालूगंज (वेस्ट) पुलिस थाना शिमला में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में शिमला के कुमारसैन निवासी सूरज चौहान के कब्जे से करीब 242 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद किया गया था। मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों को जुटाया। जांच में बरामदगी और आरोपी की कथित भूमिका से जुड़े तथ्यों को शामिल किया गया। इसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया और मामले से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष रखा।

पुलिस की ओर से अदालत में की गई पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश सीबीआई कोर्ट शिमला ने बुधवार को सूरज चौहान की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान के तहत तस्करी से जुड़े मामलों में जांच और न्यायालय में प्रभावी पैरवी जारी है।