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ट्रक चालक हत्याकांड में दुकानदार को आजीवन कारावास

नोएडा, 10 फ़रवरी । जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने ट्रक चालक की हत्या के मामले में परचून दुकानदार हाथरस निवासी बंटी उर्फ दिनेश को मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माना अदा नही करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

डीजीसी क्राइम ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि मामला 15 दिसंबर 2023 की रात का है। शिकायतकर्ता सीमा अपने पति पवन (27) और पुत्र प्रिंस के साथ संतोष नगर कॉलोनी तिलपता सूरजपुर में किराये के मकान में रहती थीं। मूलरूप से वह संभल के निवासी हैं। मृतक पवन कंटेनर डिपो तिलपता में ट्रक चालक था। वहीं आरोपी बंटी उर्फ दिनेश की दुकान और घर शिकायतकर्ता सीमा के घर के सामने स्थित है। जहां वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। आरोपी की पत्नी अक्सर शिकायतकर्ता के घर आया-जाया करती थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपित बंटी उर्फ दिनेश को अपनी पत्नी और पवन के बीच अवैध संबंध का संदेह था। जिसके कारण उसने आपत्ति जताई थी।

घटना की रात आरोपित बंटी उर्फ दिनेश पड़ाेसी पवन के घर आया और उसे गाली-गलौज करते हुए धमकाया तथा उसको थप्पड़ मारे। जब सीमा के पति पवन ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपित बंटी उन्हें जबरन छत पर ले गया। वहां हाथापाई के दौरान आरोपित बंटी ने पवन पर चाकू से हमला कर दिया। सीमा और उसके पुत्र की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उनकी मौजूदगी में भी आरोपित बंटी ने बार-बार पवन की छाती और गर्दन पर चाकू से वार किए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। इसके बाद आरोपित बंटी उर्फ दिनेश ने वहां मौजूद लोगों को धमकाया और घटनास्थल से फरार हो गया।

घायल पवन को शारदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। जांच पूरी होने के बाद आरोपित बंटी उर्फ दिनेश के खिलाफ धारा-302, 323, 504 और 506 आईपीसी के तहत आरोप पत्र पुलिस ने दायर किया। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है। अभियोजन गवाहों के बयानों से, अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित आरोपी के खिलाफ मामला साबित नहीं होता है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।

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