सरकारी स्कूलों में पासबुक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक
जयपुर, 02 अप्रैल । राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में पासबुक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के 13 मार्च 2018 व निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के 6 नवंबर 2023 के आदेश पर याचिका के निस्तारण तक अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश एक पासबुक प्रकाशन कंपनी की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद व निदेशक के पासबुक पर पाबंदी लगाए जाने वाले आदेशों से प्रार्थी पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव पड रहा है। ऐसे में आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाना उचित होगा।
दरअसल प्रार्थी प्रकाशन व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद व निदेशक माध्यमिक शिक्षा के सरकारी स्कूलों पर पासबुक उपयोग पर पाबंदी लगाने वाले आदेश को चुनौती देते हुए इन पर रोक लगाने का आग्रह किया था। इन आदेशों को जारी करते समय माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में पासबुक के उपयोग की बजाय पाठ्यपुस्तकों व प्रमाणित पुस्तकों से ही बच्चों को पढाया जाए।

